निजी बस संचालकों को राज्य परिवहन प्राधिकरण जारी करेगा परमिट, आखिर किन मार्गों पर चल सकेगी निजी बसें।

0
347
डग्गामारी बसों पर लगाम लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की नई पहल,
प्रदेश के चार महत्वपूर्ण एक्सप्रेस वे पर राज्य परिवहन विभाग निजी बस संचालकों को जारी करेगा परमिट।

गौतमबुद्ध नगर – डग्गामार बसों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने एक प्रेसनोट जारी किया हैं जिसमें प्रदेश के चार महत्वपूर्ण एक्सप्रेस वे पर निजी बस संचालकों को राज्य परिवहन परिमिट जारी करेगा जिसमें प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करते हुए निजी बस संचालक प्रदेश के चार महत्वपूर्ण एक्सप्रेस वे पर अपने वाहन संचालन के लिए परमिट हेतु आवेदन कर सकते हैं। उक्त मार्गों पर स्थाई गाड़ी सवारी परमिट हेतु इच्छुक व्यक्ति अपना आवेदन निर्धारित मानकों को पूरा करते हुए निर्धारित फीस के साथ आगामी 22 नवम्बर तक राज्य परिवहन प्राधिकरण उत्तरप्रदेश, तेहरी कोठी, महात्मागांधी मार्ग, लखनऊ में आवेदन कर सकते हैं।

आपको बता दें कि प्रदेश में अवैध रूप से चल रही डग्गामारी बसों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से उत्तरप्रदेश सरकार के निजी बस संचालकों को आमंत्रित करते हुए प्रदेश के चार महत्वपूर्ण एक्सप्रेस वे बस संचालन हेतु परिमिट जारी करने का निणर्य लेते हुए ऐसे निजी बस चालकों को परिमिट हेतु आवेदन करने को कहाँ हैं जो उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करते हों वह आगामी 22 नवम्बर तक राज्य परिवहन प्राधिकरण लखनऊ को आवेदन कर सकते हैं वही प्राप्त आवेदनों पर विचार आगामी 29 नवम्बर को अपरान्ह 3:30 पर होने वाली बैठक में किया जायेगा।

वही एआरटीओ ( प्रशासन ) गौतमबुद्ध नगर डॉ0 सियाराम वर्मा ने बताया कि प्रदेश सरकार के आदेश के अनुपालन में राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा जारी प्रपत्र के दृष्टिगति उन सभी निजी बस संचालकों को प्रदेश के चार महत्वपूर्ण एक्सप्रेस वे पर बसों के स्थाई सवारी गाड़ी संचालन हेतु परमिट जारी करने का निर्णय लिया गया हैं जिससे अवैध रूप से संचालित होने वाली डग्गामारी बसों पर प्रतिबंध लग सकेगा वही आये दिन हो रही सड़क दुर्घटना में भी कमी आएगी।

इस दौरान उन्होंने बताया कि प्रदेश के चार महत्वपूर्ण मार्गों में पहला – लखनऊ – गाजीपुर वाया अम्बेडकर नगर, आजमगढ़ ( पूर्वांचल एक्सप्रेस वे ), दूसरा – चित्रकूट, भरथना ( इटावा ) वाया बाँदा, राठ, जालौन, औरय्या ( बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे ) तीसरा – लखनऊ-नोयडा सेक्टर-37 (एक्सप्रेस वे) वाया रिंग रोड, कुमेरपुर (आगरा), परीचौक एवं चौथा – बोटेनिकल गार्डन सेक्टर-37 नोयडा से कौशाम्बी-मेरठ एक्सप्रेस वे परतापुर मेरठ बाईपास घंटाघर पर मंजली गाड़ी परमिट हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये है। प्राप्त आवेदन पत्रों पर राज्य परिवहन प्राधिकरण की दिनांक 29-11-2022 को अपरान्ह 3.30 बजे से होने वाली बैठक में विचार किया जायेगा।

एआरटीओ डॉ सियाराम वर्मा ने बताया कि उक्त मार्गों पर स्थायी सवारी गाड़ी परमिट हेतु इच्छुक व्यक्ति अपना आवेदन पत्र कोर्ट फीस रू० 200/- आवेदन पत्र फीस रू0 1200/- एवं परमिट फीस रू0 7500/- जमा कराने के साथ मजिली गाड़ी परमिट हेतु निर्धारित प्रपत्र एसआर-20 में राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तर, प्रदेश, टेहरी कोठी, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ में दिनांक 22-11-2022 तक आवेदन कर सकते है। अभी तक चारों एक्सप्रेस वे प्रतिबंधित थे। जिससे चलते परिवहन विभाग व डग्गामारी बसों का आँख मिचोली का खेल चल रहा था जिस पर अब लगाम लग सकेगी।